
देश में सिगरेट महंगी होने वाली हैं। वजह है कि केंद्र सरकार ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। यह ड्यूटी प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक पर 2050 रुपये से 8500 रुपये की रेंज में लगाई जाएगी। यह 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर बुधवार देर रात एक आदेश जारी किया। दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून ‘सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025’ को मंजूरी दी थी।
यह सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगाए गए अस्थायी टैक्स की जगह लेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार के बयान में कहा गया है कि 1 फरवरी से सिगरेट पर मौजूदा 40 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
सिगरेट पर देश में अभी कितना टैक्स
भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स फिलहाल रिटेल कीमतों का लगभग 53 प्रतिशत है। इसमें 28 प्रतिशत का GST और सिगरेट के आकार के आधार पर एक एडिशनल वैल्यू-बेस्ड टैक्स भी शामिल है। यह खपत को कम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 75 प्रतिशत टैक्स के बेंचमार्क से काफी कम है।
इन शेयरों में आ सकती है गिरावट
सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का असर ITC, VST Industries और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की बिक्री पर पड़ सकता है। इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने का अंदेशा है। देश में लगभग 10 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। सरकार ने पान मसाला पर नया सेस भी लगाया है। यह भी 1 फरवरी 2026 से लागू होगा।
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